ऑनलाइन डेक्स, संवाद 365, 09 मार्च: नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में ‘पैसिव यूथेनेशिया’ और ‘लिविंग विल’को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिशा-निर्देशों के साथ यूथेनेशिया की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि मनुष्य को सम्मान के साथ अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया। गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जिस तरह नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह उन्हें मरने का भी अधिकार है।