गुवाहाटी, 05 जुलाई (संवाद 365)। 28 जून की मध्य रात्रि से पुनः 14 दिनों के लिए लॉकडाउन गुवाहाटी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए किया गया है। इस बीच 06 से 12 जुलाई के बीच लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है।
बदले नियमों के तहत गल्ला माल की अगर एक दुकान है तो सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक खुल सकती है। वहीं दुकान के मालिक व कर्मचारियों को मास्क लगाना, हैंड ग्लोब्स पहनना अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही ग्राहकों के लिए हैंड सैनिटाइजर भी दुकान में रखना आवश्यक होगा। तथा सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना होगा।
वहीं 05 से 07 जुलाई तक थोक दुकानें भी खुल सकती हैं। दुकान दिन के 12 से शाम 06 बजे तक खुल सकती हैं। वहीं एफसीआई में भी सभी कार्य सोमवार से आरंभ किए जा सकेंगे। लोडिंग और अनलोडिंग के समय सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। वहीं अत्यावश्यक सामानों को ढोने वाले गुवाहाटी (कामरूप मेट्रो) के किसी भी स्थान पर रूक नहीं सकते हैं। वहीं 06 और 08 जुलाई तक घर-घर साग-सब्जी की बिक्री होगी। सुबह 08 बजे से शाम 02 बजे तक प्रशासन ने इसकी अनुमति दी है।
औषधी की थोक बिक्री भी 06 से 08 जुलाई तक दिन के 10 से शाम 03 बजे तक की जा सकती है। इसके अलावा पशु चिकित्सा केंद्र, औषधी दुकान भी 06 से 08 जुलाई तक खुली रहेगी। ज्ञात हो कि गुवाहाटी व के आसपास इलाकों में पूर्णा संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है