गुवाहाटी, 20 अप्रैल (संवाद 365) । केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मंगलवार यानी 21अप्रैल से असम सरकार के सभी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानें खुल जाएंगी। इन कार्यालयों में ग्रेड एक और ग्रेड दो के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। जबकि, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की 33फ़ीसदी उपस्थिति अनिवार्य होगी। संयुक्त सचिव, उप सचिव आदि अपनी गाड़ियां लेकर कार्यालय नहीं जा सकते हैं। उन्हें सरकार द्वारा बस उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यालयों में सभी को मास्क पहन कर रहना अनिवार्य होगा।
सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति का सरकारी कार्यालयों में प्रवेश निषेध रहेगा। सरकारी अधिकारियों को अपना परिचय पत्र लेकर कार्यालय में जाना होगा। वहीं दूसरे राज्यों के असम में रह रहे लोगों एवं दूसरे राज्यों में रह रहे असम के लोगों का गमन-आवागमन को लेकर नीति निर्धारित आने वाले समय में की जाएगी। असम के अलग-अलग जिलों में रह रहे मजदूरों को एक बार उनके अपने घर जाने की छूट मिल सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन असम में प्रभावी रहेंगे।
मंगलवार से फल, चाय, सब्जी आदि की दुकानें खुल जाएंगी। मछली पकड़ने का कार्य भी हो सकेगा। भंडारण एवं वेयरहाउस खुल जाएंगे। ई-कॉमर्स का कार्य भी असम में हो सकेगा। वहीं काजू, चाय, रबर,प्लांटेशन आदि के 50 फ़ीसदी कारोबार शुरू हो सकेंगे। जबकि मनरेगा का काम शुरू हो जाएगा। चिकन और मछली की दुकानें भी खुल जाएंगी।
बैंक, एलपीजी, गैस, मालगाड़ी,वेटरनरी, हॉस्पिटल, दूध की दुकानें,पशु चारा की दुकानें, कृषि पर आधारित दुकानें, राशन की दुकानें,फार्मेसी, एटीएम, टेलीकम्युनिकेशन,पेट्रोल पंप, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा,मीडिया, वाटर सप्लाई, सामान ढोने वाले ट्रक एवं गाड़ी, हाईवे के ढाबा,हाईवे पर स्थित ट्रक मरम्मत की दुकान, ग्रामीण इलाकों के फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सिंचाई संबंधी कामकाज, ग्रामीण सड़क मरम्मत के कार्य, प्राकृतिक गैस के कारखाने, हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन तथा कोयला एवं इसके ट्रांसपोर्टेशन के कार्य पूरी तरह शुरू हो सकेंगे।
तंबाकू, गुटखा, शराब आदि पूरी तरह बंद होगा। वहीं अंतिम संस्कार के अवसर पर 20 लोगों का जुटान स्थानीय जिला प्रशासन के आदेशानुसार हो सकता है। इनके अलावा स्पेशल इकॉनामिक जोन तथा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट,इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप आदि खोले जा सकेंगे। लेकिन, इन्हें अपने कर्मचारियों एवं मजदूरों को ठहराने की व्यवस्था वहीं करनी होगी। जबकि, दवा तथा अन्य दवा से संबंधित उत्पाद भी खुल जाएंगे।
इस बीच सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, टैक्सी, ऑटो, साइकिल रिक्शा तथा कैब 03 मई तक बंद रहेंगे। इनके साथ ही सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स,जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि भी03 मई तक बंद रहेंगे। घर से निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने जाने से जुर्माना हो सकता है। जिन क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें न्यूनतम एक मीटर की दूरी आपस में रखना अनिवार्य होगा।
03 मई तक सभी हवाई जहाज का संचालन बंद रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित एवं धार्मिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। जबकि,कृषि, बागवानी तथा कृषि पर आधारित मंडी खुलेंगे। वहीं कृषि से संबंधित मशीनों, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, इसके सप्लाई चैन, रिपेयरिंग सेंटर आदि भी 21 अप्रैल से खुल सकेंगे। हाईवे पर स्थित ढाबा भी खुलेगा। जबकि, ब्यूटी पार्लर, सिटी बस, पैसेंजर, रेल, इंटरनेशनल तथा डोमेस्टिक एयरलाइंस, यूनिवर्सिटी आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान कोरोना के मद्देनजर जारी किए गए दिशा-निर्देश का पूरी तरह पालन करना होगा। अन्यथा दंडित किया जा सकता है।