गुवाहाटी, 19 अप्रैल, संवाद 365 : केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सोमवार यानी 20 अप्रैल से फल, चाय, सब्जियां आदि की दुकानें खुल जाएंगी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में ग्रेड वन और ग्रेड 2 के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्यता को देखते हुए हो सकेगी। जबकि, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की 33 फ़ीसदी उपस्थिति अनिवार्य होगी।
वहीं काजू, चाय, रबर, प्लांटेशन आदि के 50 फ़ीसदी कारोबार शुरू हो सकेंगे। जबकि मनरेगा का काम शुरू हो जाएगा। चिकन और मछली की दुकानें भी खुल जाएंगी। बैंक, एलपीजी, गैस, मालगाड़ी, वेटरनरी, हॉस्पिटल, दूध की दुकानें, पशु चारा की दुकानें, कृषि पर आधारित दुकानें, राशन की दुकानें, फार्मेसी, एटीएम, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोल पंप, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, मीडिया, वाटर सप्लाई, सामान ढोने वाले ट्रक एवं गाड़ी, हाईवे के ढाबा, हाईवे पर स्थित ट्रक मरम्मत की दुकान, ग्रामीण इलाकों के फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सिंचाई संबंधी कामकाज, ग्रामीण सड़क मरम्मत के कार्य, प्राकृतिक गैस के कारखाने, हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन तथा कोयला एवं इसके ट्रांसपोर्टेशन के कार्य पूरी तरह शुरू हो सकेंगे। कल से कहीं भी किसी सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना हो सकता है।
तंबाकू, गुटखा, शराब आदि पूरी तरह बंद होगा। वहीं अंतिम संस्कार एवं विवाह के अवसर पर लोगों का जुटान स्थानीय जिला प्रशासन के आदेशानुसार हो सकता है। इनके अलावा स्पेशल इकॉनामिक जोन तथा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप आदि खोले जा सकेंगे। लेकिन, इन्हें अपने कर्मचारियों एवं मजदूरों को ठहराने की व्यवस्था वहीं करनी होगी। जबकि, दवा तथा अन्य दवा से संबंधित उत्पाद भी खुल जाएंगे।
इस बीच सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, टैक्सी, ऑटो, साइकिल रिक्शा तथा कैब 3 मई तक बंद रहेंगे। इनके साथ ही सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि भी 3 मई तक बंद रहेंगे। घर से निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने जाने से जुर्माना हो सकता है। जिन क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें न्यूनतम एक मीटर की दूरी आपस में रखना अनिवार्य होगा।
03 मई तक सभी हवाई जहाज का संचालन बंद रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित एवं धार्मिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। जबकि, कृषि, बागवानी तथा कृषि पर आधारित मंडी खुलेंगे। वहीं कृषि से संबंधित मशीनों, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, इसके सप्लाई चैन, रिपेयरिंग सेंटर आदि भी 20 अप्रैल से खुल सकेंगे। हाईवे पर स्थित ढाबा भी खुलेगा। जबकि, ब्यूटी पार्लर, सिटी बस, पैसेंजर, रेल, इंटरनेशनल तथा डोमेस्टिक एयरलाइंस, यूनिवर्सिटी आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान कोरोना के मद्देनजर जारी किए गए दिशा-निर्देश का पूरी तरह पालन करना होगा। अन्यथा दंडित किया जा सकता है।
सोमवार से इन सभी चीजों में जो ढील दी जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं को कम करना है। इसका मतलब यह नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना वायरस का प्रसार कम हो गया है। बल्कि, पूरे देश में स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों में रहें। अन्यथा बाहर निकलने वाला कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस का शिकार हो सकता है।