गुवाहाटी, 02 सितंबर (संवाद 365) । सरकारी नौकरी के लिए अब असम में जनसंख्या कानून लागू हो चुका है। देशभर में सबसे पहले असम राज्य में ही गत पंचायत चुनाव में इस कानून को लागू किया गया था। अब इस कानून को नौकरी प्रत्याशिओं के लिए भी लागू कर दिया गया है। असम सचिवालय में रिक्त पदों की भर्ती के लिए जारी किये गये विज्ञापन के साथ एक शपथ पत्र का प्ररूप संलग्न किया गया है। जिसके जरिए विवाहित पूरुष या महिला प्रत्याशियों को अपनी संतानों के ब्योरे देने होंगे।

चूँकि इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चों के माता-पिता इन पदों पर आवेदन नही कर सकते। इस शपथपत्र में प्रत्याशियों को बताना होगा कि उसके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं। साथ बच्चों के नाम, उम्र आदि के ब्योरे देने पड़ेंगे। इसके अलावा आवेदक को 2006 वर्ष का विवाह कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष की जनवरी महिने से नौकरी में इस कानून को लागू करने का निश्चय किया था, जिसे सचिवालय का रिक्त पदों के विज्ञापन के साथ शुरु कर दिया है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगे इस कानून को सभी विभागों की नौकरियों के लिए लागू किया जाएगा। सरकार के इस पहल का जनसंख्या समाधान फाउण्डेशन के पूर्वोत्तर इकाई ने समर्थन किया है। मालूम हो कि जनसंख्या विस्फोट की रोकथाम के लिए फाउण्डेशन देशभर में एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करता आ रहा है। देश के मूल निवासी तथा अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए देशभर में एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय का टोल फ्री नम्बर पर भी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर फोन करवाने की जानकारी पूर्वोत्तर इकाई के अध्यक्ष शैलेन्द्र पाण्डे ने दी।