गुवाहाटी, 19 अप्रैल संवाद 365 : एआईयूडीएफ के धिंग के विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम को रविवार को सीआईडी की टीम ने कामरूप (मेट्रो) जिला मुख्य न्यायिक दंडाधीश (सीजीएम) की अदालत की में रविवार को हाजिर कर पूछताछ के लिए न्यायालय से सात दिनों का रिमांड मांगा था। लेकिन, सीआईडी द्वारा मांगी गई रिमांड को न्यायालय ने खारिज करते हुए विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायालय ने विधायक को 30 अप्रैल को न्यायालय में फिर से हाजिर कराने का आदेश दिया। वहीं, विधायक द्वारा दर्ज की गई जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया।
गुवाहाटी के सीआईडी कार्यालय में दर्ज विधायक के खिलाफ प्राथमिकी के आधार पर सीआईडी की टीम ने नगांव केंद्रीय कारागार में बंद विधायक को उस समय शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था, जब विधायक द्वारा जमानत के लिए दायर अर्जी को नगांव के जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने खारिज कर दिया था।
ज्ञात हो कि सोशल मीडिया में भड़काऊ बयान देने के आरोप में नगांव थाने में दर्ज 877/2020 नंबर के मामले के तहत धिंग के विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम सात अप्रैल को नगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था।