गुवाहाटी, 22 अप्रैल (संवाद 365)। कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉक डाउन की वजह से बंद पड़े प्राइवेट स्कूल न तो मासिक शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं न ही अप्रैल महीने का विद्यार्थियों से मासिक शुल्क का पूरा पैसा ले सकता है। प्राइवेट स्कूलों को देना होगा मासिक शुल्क में आधा छूट। ये बातें असम के शिक्षामंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को गुवाहाटी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। शिक्षा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि लॉक डाउन की वजह से बंद पड़े प्राइवेट स्कूल अप्रैल महीने की 50% ही मासिक फीस वसूल कर सकता है। साथ ही इस दौरान कोई भी विद्यालय मासिक फीस बढ़ा भी नहीं सकता है । वहीं, स्कूल के शिक्षकों का वेतन प्राइवेट स्कूल को पूरा देना होगा। उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है । शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गये दिशानिर्देशों का पालन कितना होता है यह आनेवाले वाले दिनों में तब देखने को मिलेगा जब स्कूलें खुलेंगी। देखने वाली बात होगी कि उस समय प्राइवेट स्कूल मासिक फीस में 50% फ़ीसदी रिहाई करती है या पूरा पैसा वसूलती है।